अबतक इंडिया न्यूज 29 जून देशनोक । देशनोक थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव किल्चू में एक बुजुर्ग को बंधक बनाकर मारपीट करने, नकदी लूटने और जबरन बंधुआ मजदूरी कराने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित बुजुर्ग की शिकायत पर विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्रकरण की जानकारी देते हुए थानाधिकारी सुमन शेखावत ने बताया कि केसरदेसर जाटान (वार्ड नंबर 8) के रहने वाले 60 वर्षीय बुजुर्ग बुधाराम जाट ने देशनोक थाने में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि 28 जून 2026 की सुबह करीब 7:30 बजे वह मजदूरी के सिलसिले में सुरधना चौहानान आए हुए थे। इसी दौरान किल्चू निवासी मोहन सिंह पुत्र भैरूसिंह वहां आया और मजदूरी का झांसा देकर उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर किल्चू ले गया।
हाथ-पैर बांधकर की मारपीट, पैसे छीने
पीड़ित बुधाराम का आरोप है कि मोहन सिंह उन्हें अपने घर ले गया और वहां उनके हाथ-पैर बांधकर बंधक बना लिया। इसके बाद आरोपी ने बुजुर्ग की जेब से ₹25,000 की नकदी जबरन निकाल ली। आरोपी यहीं नहीं रुका, उसने बुजुर्ग से और पैसों की मांग की। जब पीड़ित ने पैसे होने से इनकार किया, तो आरोपी ने उन्हें जबरन दो कुएं (कुई) मुफ्त में खोदने की मांग रखी। मना करने पर आरोपी ने उन्हें जान से मारने और घर से न छोड़ने की धमकी दी। पीड़ित के अनुसार, आरोपी ने चार-पांच दिन पहले भी उन्हें बाहर दिखने पर गाड़ी से कुचलकर मारने की धमकी दी थी।
बेटे और ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर छुड़ाया
बंधक बने बुजुर्ग ने किसी तरह अपने बेटे कैलाश और सुरधना निवासी कैशूराम को फोन पर आपबीती सुनाई। सूचना मिलते ही जब बेटा और कैशूराम आरोपी मोहन सिंह के घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बुधाराम वहां रस्सियों से बंधे हुए थे। परिजनों और ग्रामीणों को आता देख आरोपी ने बुजुर्ग को छोड़ दिया।
इन धाराओं में मामला दर्ज, जांच शुरू
देशनोक थाना पुलिस ने पीड़ित बुजुर्ग की हस्तलिखित रिपोर्ट के आधार पर आरोपी मोहन सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 140(3), 127(2), 307 (हत्या का प्रयास/गंभीर धमकी), 351(3) और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसकी तफ्तीश सहायक उप-निरीक्षक (ASI) चरणसिंह को सौंपी है।











