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देशनोक: पूर्व पार्षद को नगरपालिका का नोटिस, बिना अनुमति पेवर ब्लॉक सड़क तोड़ने का आरोप

अबतक इंडिया न्यूज 17 जुलाई देशनोक । स्थानीय नगरपालिका मंडल ने पूर्व पार्षद कमल नाहटा को बिना पूर्व अनुमति के सार्वजनिक पेवर ब्लॉक सड़क (Paver block road) को क्षतिग्रस्त करने और तोड़ने के मामले में एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है।

नगरपालिका द्वारा जारी नोटिस (पत्रांक 1715, दिनांक 16/07/2026) के अनुसार, सदर बाजार निवासी पूर्व पार्षद कमल नाहटा पर आरोप है कि उन्होंने बिना किसी पूर्व स्वीकृति के सार्वजनिक सड़क को नुकसान पहुंचाया है। इससे न केवल सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंची है, बल्कि आमजन के आवागमन और यातायात में भी भारी बाधा उत्पन्न हो रही है। नगरपालिका ने इस कृत्य को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 एवं प्रचलित नियमों के विपरीत माना है।

 

तीन दिन में हर्जाना भरने के निर्देश, अन्यथा होगी कानूनी कार्रवाई

अधिशाषी अधिकारी द्वारा जारी इस नोटिस में पूर्व पार्षद को निर्देशित किया गया है कि वे नोटिस प्राप्ति के 03 (तीन) दिवस के भीतर क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि नगरपालिका कार्यालय में जमा कराएं।

 

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चेतावनी: यदि निर्धारित अवधि के भीतर राशि जमा नहीं कराई जाती है, तो नगरपालिका अपने स्तर पर सड़क की मरम्मत करवाएगी और इस पर होने वाला समस्त व्यय व अन्य देय राशि दोषी पक्ष से वसूल की जाएगी। इसके साथ ही नियमानुसार कानूनी (विधिक) कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।

नोटिस लेने से किया इनकार, कर्मचारी ने लिखी रिपोर्ट

मामले में एक नया मोड़ तब आया जब नगरपालिका के कर्मचारी मांगीलाल नोटिस की तामील करवाने पूर्व पार्षद की दुकान पर पहुंचे।

  • 16 जुलाई 2026: कर्मचारी जब पहली बार दुकान पर गया, तो वहां मौजूद सेल्समैन ने कहा कि कमल जी स्वयं ऑफिस आकर नोटिस ले लेंगे।
  • 17 जुलाई 2026: अगले दिन जब कर्मचारी दोबारा दुकान पर पहुंचा, तो पूर्व पार्षद कमल नाहटा ने साफ तौर पर पत्र (नोटिस) लेने से इनकार कर दिया। कर्मचारी मांगीलाल ने इस पूरी स्थिति की लिखित रिपोर्ट नोट के रूप में दर्ज की है।

नगरपालिका अब इस मामले में आगे की कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है।

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