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देशनोक : व्यावसायिक रंजिश में कैम्पर चालक पर जानलेवा हमला ; गाड़ी से मारी टक्कर, ‘पानी का हफ्ता’ न देने पर भाई सहित जान से मारने की धमकी

अबतक इंडिया न्यूज देशनोक 11 जून । देशनोक थाना क्षेत्र के लालमदेसर मगरा स्थित कुएं के पास पानी सप्लाई का काम करने वाले एक युवक पर जानलेवा हमले और रंगदारी (हफ्ता) मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दबंगों ने न केवल पीड़ित की गाड़ी को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त किया, बल्कि उसे जान से मारने की नियत से अपनी गाड़ी से कुचलने का प्रयास भी किया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

व्यापार बंद करने की दी धमकी, गाड़ी से मारी टक्कर
​पुलिस को दी रिपोर्ट में बरसिंहसर (वार्ड नंबर 02) निवासी 27 वर्षीय राधेश्याम सियाग जाट ने बताया कि वह लालमदेसर मगरा स्थित कुएं पर पानी के कैम्पर सप्लाई का काम करता है। बीते मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे जब वह काम पर था, तभी आरोपी दिनेश पुत्र हरिराम अपनी गाड़ी (RJ-07-MC-9912) लेकर वहां पहुंचा। आरोपी ने राधेश्याम को गांव में पानी का काम बंद करने की धमकी दी और अपनी गाड़ी से पीड़ित की गाड़ी (RJ-49-GA-4293) को जोरदार टक्कर मारकर दीवार से भिड़ा दिया।

चौसंगी और लाठियों से किया हमला, ग्रामीण बने मददगार

​पीड़ित का आरोप है कि दिनेश ने इसके बाद अपने साथी श्यामलाल पुत्र अर्जुनराम और 2-3 अन्य गुर्गों को मौके पर बुला लिया। आरोपियों ने एक राय होकर पीड़ित को जान से मारने की नियत से गाड़ी से टक्कर मारी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई। इसके बाद आरोपियों ने धारदार हथियार ‘चौसंगी’ और लाठियों (डांग) से राधेश्याम पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसके सिर और हाथ पर गंभीर चोटें आईं। चीख-पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर पीड़ित की जान बचाई।

व्हाट्सएप पर आ रही धमकियां, मांगा ‘पानी का हफ्ता’

​पीड़ित ने पुलिस को बताया कि इस खूनी संघर्ष के बाद भी आरोपियों का हौसला बुलंद है। आरोपी दिनेश, श्यामलाल और उनका साथी रामा नागोरी लगातार व्हाट्सएप कॉल (नंबर 9784933171) के जरिए धमकियां दे रहे हैं। आरोपियों का कहना है कि अगर पुलिस में मामला दर्ज कराया तो वे उसे और उसके भाई को जान से मार देंगे। साथ ही गांव में पानी का काम जारी रखने के बदले ‘पानी का हफ्ता’ (रंगदारी) देने का दबाव बना रहे हैं, जिससे पीड़ित का पूरा परिवार दहशत में है।

संगीन धाराओं मे मामला दर्ज 

देशनोक थाना पुलिस ने घटना के संबंध में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) की धारा 351(3) , 126(2) , 115(2) , 324(2), 119(1) और 189(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सहायक उप-निरीक्षक (ASI) टीकुराम को सौंपी गई है। पुलिस को वारदात का एक वीडियो भी सौंपा गया है, जिसके आधार पर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

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