Home » क्राइम » लक्ष्मी पुरोहित हत्याकांड में मुख्य आरोपी समीर को आजीवन कारावास की सजा

लक्ष्मी पुरोहित हत्याकांड में  मुख्य आरोपी  समीर को आजीवन कारावास की सजा

अबतक इंडिया न्यूज बीकानेर 14 अक्टूबर । लक्ष्मी पुरोहित हत्या कांड में  मुख्य आरोपी  समीर को एडीजे कोर्ट 7 की जज रेणु सिंगला ने 50 हजार रुपए  अर्थदंड के साथ उम्र कैद  की सजा सुनाई हैं । अर्थदंड नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी ।

क्या था प्रकरण

एडवोकेट अशोक प्रजापत ने बताया कि लक्ष्मी देवी पुरोहित की गला काटकर हत्या करने के बाद मुल्जिम समीर ख़ान ने शव को आरसीपी कॉलोनी के सुनसान एरिया में फेंक कर फरार हो गया था। लक्ष्मीदेवी के पति ने न्यूज़ में फ़ोटो देखकर अपनी पत्नी की  पहचान की थी व  समीर ख़ान के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था।
जिसमे बीछवाल थानाधिकारी महेंद्रदत्त शर्मा ने मामला जांच की ।  मुस्तगीस लक्ष्मीदेवी के पति की और से पैरवी एडवोकेट संजय रामावत , एडवोकेट अशोक प्रजापत, योगेश रामावत, वेद प्रकाश, इरशाद अंजुम आदि ने की।

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