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विधायक भाटी ने टी. रविकान्त प्रमुख शासन सचिव राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग से की मुलाकात

अबतक इंडिया न्यूज बीकानेर 26 अप्रेल । कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव को पत्र लिखा  व टी.रविकान्त प्रमुख शासन सचिव राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग से मुलाकात कर पश्चिमी राजस्थान के इंदिरा गाँधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में राजकीय भूमि के आवंटन के नवीन नामांतरण प्रक्रिया में ग्रामीणों को आ रही समस्याओं से राहत दिलाने हेतु GLMAC में शिथिलता प्रदान करने, राजस्व विभाग से उपनिवेशन विभाग में भूमि क्षेत्राधिकार स्थानान्तरित करने के बाद खातेदारी पुनः प्राप्त/हासिल करने में आई परेशानियों व पश्चिमी राजस्थान के इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में राजकीय भूमि के स्मॉल पेच/मीडियम पेच आवंटन में ग्रामीणों को आ रही समस्याओं से राहत दिलाने हेतु उपनिवेशन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.15(05) उप/ 2025 जयपुर, दिनांक 15.05.2025 में शिथिलता प्रदान करने के बारे में अवगत कराने पर टी. रविकान्त से सभी मुद्दों पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करवाने का सकारात्मक आश्वासन दिया।

विधायक भाटी ने कहा कि बीकानेर जिले में विगत दो वर्षों में नगण्य संख्या में उपनिवेशन क्षेत्र में आवंटनों को GLMAC में पेशकर, अनुमोदन उपरान्त, नामांतरण प्रक्रिया पूर्ण की गई है। सभी तरह के आवंटनों के नामांतरण हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली GLMAC की अनुशंसा की अनिवार्यता से जिले के उपनिवेशन क्षेत्र में नामांतरण प्रक्रिया बड़ी ही जटिल हो गई है । जिससे आम/गरीब भूमिहीन किसानों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ती है । भाटी ने सुझाव दिया कि इंदिरा गाँधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में GLMAC में शिथिलता प्रदान कर पूर्व के भांति पटवारी व तहसीलदार के द्वारा ही आवंटित राजकीय भूमि का नामांतरण दर्ज करा जावें। इससे न सिर्फ आम गरीब भूमिहीन किसान के आवंटन व नामांतरण प्रक्रिया सरल व त्वरित होगी, इसके अतिरिक्त आमजन में उपनिवेशन विभाग में पुनः विश्वास कायम होगा ।

विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने किसानों से जुड़े एक गंभीर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। विधायक भाटी ने बताया कि वर्ष 1970-80 के दौरान बीकानेर जिले में बारानी भूमि का आवंटन किया गया था, जिसके तहत कई किसानों को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए लेकिन बड़ी संख्या में किसान आज भी इस अधिकार से वंचित हैं। भाटी ने कहा कि प्रशासनिक बदलाव एवं स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में उपनिवेशन विभाग द्वारा खातेदारी अधिकार देने की प्रक्रिया अटक गई है, जिससे कोलायत क्षेत्र के लगभग 48 गांवों के 461 किसान परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इन किसानों को न तो अपनी भूमि का स्वामित्व अधिकार मिल पा रहा है और न ही वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। विधायक भाटी ने यह भी बताया कि पूर्व में खातेदारी अधिकार बहुत ही न्यूनतम दरों पर प्रदान किए जाते थे, जबकि वर्तमान में भूमि की कीमतें लाखों रुपए प्रति बीघा निर्धारित होने से आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए यह अधिकार प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो गया है। भाटी ने सुझाव दिया कि आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के पत्र क्रमांकः एफ.15 (ब)(III) राले (आय) जांच/2023-24/596 दिनांक 29.04.2024 के माध्यम से प्रमुख शासन सचिव, उपनिवेशन विभाग, जयपुर से अपेक्षित मार्गदर्शन को यथाशीघ्र प्रदान करवाने के निर्देश देवे। जिससे विगत 2 दशकों से लंबित 48 गांवों के 461 कृषक परिवारों को उनकी कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए जा सके।

विधायक भाटी ने पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत राजकीय भूमि के स्मॉल एवं मीडियम पैच आवंटन में आ रही जटिलताओं को लेकर अवगत कराया कि उपनिवेशन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.05.2025 के बाद भूमि आवंटन प्रक्रिया अत्यधिक जटिल हो गई है, जिससे अब यह प्रक्रिया जिला कलेक्टर एवं आयुक्त स्तर पर केंद्रीकृत हो गई है। परिणामस्वरूप पिछले लगभग 11 माह से एक भी स्मॉल या मीडियम पैच भूमि आवंटन नहीं हो पाया है, जिससे क्षेत्र के किसानों में भारी असंतोष व्याप्त है। भाटी ने बताया कि राजस्थान उपनिवेशन (भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के अंतर्गत पूर्व में स्मॉल एवं मीडियम पैच भूमि आवंटन की प्रक्रिया उपखंड अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन स्तर पर सरल, पारदर्शी एवं त्वरित रूप से संचालित होती थी। इस प्रक्रिया के तहत आवंटन सामान्यतः 25 से 30 दिनों में पूर्ण हो जाता था।

भाटी ने बताया है कि बीकानेर जिले सहित कोलायत विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर लम्बे समय से किसानों को आ रही परेशानियों के बारे में अवगत कराने पर टी. रविकान्त प्रमुख शासन सचिव राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग ने शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

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