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करणी औद्योगिक क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई,कैंपा एनर्जी’ के करीब 36 हजार कैन सीज,भ्रामक प्रचार और नियमों के उल्लंघन का मामला

अबतक इंडिया न्यूज बीकानेर 8 जुलाई  । खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने जिले में कैफिनेटेड बेवरेज (ऊर्जा पेय) के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मंगलवार को विभाग की टीम ने कानासर रोड स्थित करनी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित ‘मैसर्स श्री विनायक एंटरप्राइजेज’ पर औचक निरीक्षण कर भारी मात्रा में स्टॉक सीज किया।
​मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. पुखराज साध ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मशहूर कैफिनेटेड बेवरेज ब्रांड ‘कैंपा एनर्जी’ का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSAI Act) के तहत जांच के लिए लिया गया है। इसके साथ ही मौके पर मौजूद 35,936 कैन को एहतियात के तौर पर सीज कर दिया गया है।
​भ्रामक दावों पर FSSAI सख्त
​डॉ. साध ने जानकारी दी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के कड़े दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कैफिनेटेड पेय पदार्थों के लेबल पर “स्टिमुलेट्स माइंड”, “एनर्जाइज़ बॉडी”, “एनर्जी ड्रिंक” या “स्पोर्ट्स ड्रिंक” जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित और भ्रामक प्रचार की श्रेणी में आता है। इसी सिलसिले में एफएसएसएआई ने देश के कई बड़े बेवरेज ब्रांड्स को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।
​स्वास्थ्य के लिए हो सकता है हानिकारक
अधिकारियों के अनुसार, अधिक कैफीन वाले पेय पदार्थ गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों और कैफीन के प्रति संवेदनशील लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकते हैं। इस खतरे को देखते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी गाइडलाइन जारी की हैं।
​रिपोर्ट आने पर होगी कानूनी कार्रवाई
​विभाग द्वारा जब्त किए गए नमूनों को जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर भेजा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि लैब से जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
​इस बड़ी कार्रवाई को खाद्य सुरक्षा अधिकारी  श्रवण कुमार वर्मा, भानु प्रताप सिंह, सुरेंद्र कुमार तथा राकेश गोदारा की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। विभाग की इस कार्रवाई से बीकानेर के औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों में हड़कंप मचा हुआ है।

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