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बज्जू में सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना को मिली स्वीकृति – विधायक भाटी

अबतक इंडिया न्यूज बीकानेर, 24 जून। राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बीकानेर जिले के बज्जू क्षेत्र में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह अधिसूचना 22 जून 2026 को जारी की गई।

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से यह निर्णय लिया है। नवस्वीकृत न्यायालय का मुख्यालय बज्जू में रहेगा तथा इसका क्षेत्राधिकार संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने कहा कि “बज्जू क्षेत्र में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना की स्वीकृति क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस न्यायालय के प्रारंभ होने से बज्जू एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को न्यायिक कार्यों के लिए दूर-दराज के स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा तथा उन्हें स्थानीय स्तर पर ही त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध हो सकेगा। विधायक भाटी ने कहा कि राजस्थान सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त किया और उन्होंने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए इस महत्वपूर्ण मांग को स्वीकृति प्रदान की। हमारी प्रतिबद्धता क्षेत्र के सर्वांगीण विकास एवं आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की है, जिसके लिए निरंतर प्रयास जारी रहेंगे।”

बज्जू क्षेत्र में न्यायालय की स्थापना से स्थानीय नागरिकों को न्यायिक कार्यों के लिए दूरस्थ स्थानों पर जाने की आवश्यकता कम होगी तथा न्याय तक उनकी पहुंच अधिक सुगम एवं सुलभ बनेगी। क्षेत्र के अधिवक्ताओं, आमजन ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे जनहित में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

राज्य सरकार के इस निर्णय से बज्जू सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को त्वरित एवं सुविधाजनक न्यायिक सेवाएं उपलब्ध होने का मार्ग प्रशस्त होगा।

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