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बीकानेर में होगा खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन

अबतक इंडिया न्यूज बीकानेर, 2 जनवरी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त द्वारा प्रदेश भर में खाद्य लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुखराज साध ने बताया कि बीकानेर जिले में माह जनवरी एवं फरवरी में विधानसभावार लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए कुल 36 शिविरों का आयोजन किया जायेगा। इनमें कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता अपना लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन बनवा सकता है अथवा रिन्यू करवा सकता है। आंगनबाड़ी केन्द्रों, मिड-डे मील स्कूल, आबकारी के अधीन देशी एवं अग्रेजी शराब की दुकान, डेयरी से संबंधित समितियॉं, दुग्ध वाहन व खाद्य पदार्थ आपूर्ति करने वाले वाहन, डेयरी बूथ आदि के लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन बनवाया जाना अनिवार्य हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2011 की धारा 58/63 के अनुसार बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन के संचालित प्रतिष्ठानों पर अधिकतम 02 लाख/10 लाख रुपए तक की शास्ति का प्रावधान है। शिविरों में खाद्य कारोबारियों के लिए स्वच्छता पर फोसटेक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से खाद्य पदार्थों की मौके पर ही निःशुल्क जांच की जाएगी। इसके अतिरिक्त दैनिक आहार में पोषक तत्वों से भरपूर और स्वस्थ भोजन को शामिल करने के लिये प्रोत्साहन एवं श्रीअन्न (मिलेट्स) जैसे बाजरा, ज्वार और रागी के स्वास्थ्य लाभों के बारे में आम जनता को जागरूक किया जायेगा। शिविरों में उपरोक्त जानकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रवण कुमार वर्मा, सुरेंद्र कुमार तथा भानु प्रताप सिंह द्वारा प्रदान की जाएगी।

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