October 12, 2025 1:38 pm

Latest News
गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ को लेकर आज बीकानेर में होगी विप्र फाउंडेशन की अहम बैठक कांग्रेस के कद्दावर नेता डूडी की स्मृति में बीकानेर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित ,राष्ट्रीय सचिव लिलोठिया ने ली संगठन सृजन अभियान की मीटिंग विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक ओझा ने प्रतिनिधिमंडल के साथ परशुराम कुंड विकास कार्यों का लिया जायज ,डेप्यूटी सीएम चाऊना मीन से की मुलाकात कर्क, कन्या समेत 7 राशियों को भाग्य के साथ से आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, सिंह वाले इस मामले पर ध्यान दें! पढ़ें आज का राशिफल राजस्थान में धर्म परिवर्तन कानून के खिलाफ उतरे सामाजिक संगठन, बोले- कानून संविधान की भावना के खिलाफ हनुमान बेनीवाल फिर बने RLP के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजस्थान के 2028 के विधानसभा चुनाव पर नज़र

Home » ब्रेकिंग न्यूज़ » आयोग ने जारी किया 6 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम ,7 से 10 जुलाई तक होगी भर्ती परीक्षाएं

आयोग ने जारी किया 6 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम ,7 से 10 जुलाई तक होगी भर्ती परीक्षाएं

अबतक इंडिया न्यूज जयपुर, 1 जुलाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 7 से 10 जुलाई तक 6 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का आयोजन अजमेर जिले पर किया जाएगा। इन परीक्षाओं के अंतर्गत 9 हजार से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। परीक्षा कार्यक्रम संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
परीक्षा कार्यक्रम—
7 जुलाई 2025 को प्रातः 10 से 12.30 बजे तक टेक्निकल असिस्टेंट-जियोफिजिक्स (भू-जल विभाग) परीक्षा, 2024 तथा दोपहर 3 से 5.30 बजे तक बायोकेमिस्ट (चिकित्सा शिक्षा विभाग) परीक्षा, 2024 का आयोजन किया जाएगा।
8 जुलाई 2025 को प्रातः 10 से 12.30 बजे तक जूनियर केमिस्ट (भू-जल विभाग) परीक्षा, 2024 तथा दोपहर 3 से 5.30 बजे तक असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर (पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट) परीक्षा, 2024 आयोजित की जाएगी।
9 जुलाई 2025 को असिस्टेंट डायरेक्टर (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) परीक्षा, 2024 अन्तर्गत प्रातः 10 से 1 बजे तक प्रश्न-पत्र प्रथम तथा दोपहर 3.30 से 5.30 बजे तक प्रश्न-पत्र द्वितीय की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
10 जुलाई 2025 को रिसर्च असिस्टेंट (मूल्यांकन विभाग) परीक्षा, 2024 का आयोजन प्रातः 10 से 12.30 बजे तक किया जाएगा।
परीक्षा दिनांक से 3 दिन पूर्व अपलोड होंगे प्रवेश-पत्र
आयोग सचिव ने बताया कि उक्त परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न पत्र हेतु ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। परीक्षा के प्रवेश पत्र परीक्षा दिनांक से 3 दिवस पूर्व आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी समयांतर्गत प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेवें।
प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है।
परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी परीक्षा के दिन प्रत्येक परीक्षा सत्र में परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं।
अभ्यर्थियों को पहचान हेतु परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र यथा मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होवें। इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें। स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लेवें।
आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं। यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन व झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित करें। परीक्षा में अनुचित साधन अपनाये जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दण्डित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!