अबतक इंडिया न्यूज 18 सितंबर । आप नया पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो जेब और डॉक्यूमेंट दोनों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा. विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इसका असर बच्चों से लेकर बड़ों तक, अलग-अलग तरह के पासपोर्ट आवेदन पर पड़ेगा. सबसे अहम बदलाव बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी को लेकर है. अब 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट हमेशा की तरह 10 साल के लिए नहीं चलेगा. इसकी वैलिडिटी 5 साल या बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी करने तक रहेगी. जो भी पहले होगा, वहीं पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी. यानी पासपोर्ट बनवाते समय बच्चे की उम्र अब काफी मायने रखेगी.
इसके साथ ही पासपोर्ट की फीस में भी बढ़ोतरी की गई है. नया फीस स्ट्रक्चर सामान्य आवेदन से लेकर तत्काल सेवा तक पर लागू है. नया पासपोर्ट बनवाना हो, पुराने को दोबारा जारी कराना हो या पासपोर्ट खो जाने और खराब होने पर नया डॉक्यूमेंट लेना हो, कई सेवाओं के लिए अब पहले से ज्यादा रकम चुकानी होगी. पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी PCC की फीस भी नए शुल्क ढांचे के तहत आएगी. विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम संशोधन, 2026 को अधिसूचित किया है. नए नियम सितंबर 2026 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं.
5 साल से कम बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी बदली
- नए नियमों में सबसे खास बदलाव नाबालिगों के सामान्य पासपोर्ट को लेकर किया गया है. 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 साल तक वैलिड रहेगा या बच्चे के 18 साल का होने तक. दोनों में से जो अवधि पहले खत्म होगी, पासपोर्ट उसी समय अमान्य हो जाएगा.
- मसलन, अगर किसी बच्चे की उम्र 14 साल है और उसका पासपोर्ट जारी होता है तो वह 5 साल पूरे होने से पहले ही 18 साल का हो जाएगा. ऐसे मामले में पासपोर्ट 18वें जन्मदिन पर ही समाप्त हो जाएगा. वहीं बहुत छोटे बच्चे के मामले में 5 साल की अवधि पहले पूरी हो सकती है. यह बदलाव पासपोर्ट नियम, 1980 के नियम 12(1A) में किया गया है.
फीस में भी हुआ बड़ा बदलाव
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट से जुड़ी अलग-अलग सेवाओं के लिए नया फीस स्ट्रक्चर लागू किया है. सामान्य श्रेणी में वयस्कों के लिए 36 पेज का नया या नवीनीकरण पासपोर्ट अब 2500 रुपए का होगा. पहले इसके लिए 1500 रुपए देने पड़ते थे. 60 पेज के पासपोर्ट की फीस भी 2000 रुपए से बढ़कर 3,500 रुपए हो गई है. तत्काल सेवा में भी जेब पर असर पड़ेगा. 36 पेज के वयस्क पासपोर्ट के लिए अब 5000 रुपए देने होंगे, जबकि पहले शुल्क 3500 रुपए था. 60 पेज के तत्काल पासपोर्ट की फीस 4000 रुपए से बढ़कर 6,000 रुपए कर दी गई है.
नाबालिगों के लिए भी बढ़ा शुल्क
बच्चों के पासपोर्ट की फीस में भी बदलाव किया गया है. सामान्य श्रेणी में 36 पेज के नए या दोबारा जारी किए जाने वाले पासपोर्ट के लिए अब 1,750 रुपए देने होंगे. पहले यह शुल्क 1,000 रुपए था. तत्काल सेवा में इसी तरह के पासपोर्ट के लिए 3,000 रुपए शुल्क तय किया गया है. पासपोर्ट खोने या खराब होने की स्थिति में शुल्क और ज्यादा हो सकता है. उदाहरण के तौर पर 60 पेज के पासपोर्ट को तत्काल सेवा के तहत बदलवाने के लिए अब 8,500 रुपए देने होंगे. पहले यह शुल्क 5,500 रुपए था.
छोटे बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को 10% छूट
फीस बढ़ने के बीच एक राहत भी जारी रखी गई है. 8 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी. हालांकि यह रियायत दोबारा जारी यानी री-इश्यू वाले मामलों में लागू नहीं होगी.
नियम तुरंत प्रभाव से लागू
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में इन बदलावों को अधिसूचित कर दिया है. संशोधन पासपोर्ट नियम, 1980 में किए गए हैं. नए प्रावधानों का मकसद बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी को उनकी उम्र के हिसाब से तय करना और शुल्क ढांचे को संशोधित करना है. फीस से जुड़े नए शुल्क 1 जुलाई से लागू किए गए हैं, जबकि संशोधित नियमों को सितंबर 2026 में राजपत्र में प्रकाशित किया गया है.












