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मंगलवार से बिना ओटीपी जनरेट नही होंगी रेल यात्रा की तत्काल आरक्षण की टिकटें

 

अबतक इंडिया न्यूज़ जोधपुर,14 जुलाई। भारतीय रेलवे में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण की नई व्यवस्था 15 जुलाई से अनिवार्य रूप से लागू की जा रही है। यात्री मोबाइल ओटीपी के सत्यापन के बिना तत्काल टिकट हासिल नही कर पाएंगे।

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि लागू की जा रही नई व्यवस्था के तहत रेलवे की तत्काल टिकटें भारतीय रेलवे के पीआरएस काउंटरों अथवा अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुकिंग के लिए तभी उपलब्ध होंगी जब रेलवे आरक्षण सिस्टम द्वारा जनरेटेड ओटीपी का प्रमाणीकरण होगा,जो बुकिंग के समय उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर सिस्टम के माध्यम से भेजा जाएगा।

लिहाजा, तत्काल आरक्षण टिकट लेने वालों को अब आधार नंबर से जुड़े सिम वाला मोबाइल टिकट बुकिंग के दौरान अपने साथ रखना होगा।

डीआरएम ने बताया कि अधिक से अधिक यात्रियों को तत्काल टिकट व्यवस्था का लाभ देने के महत्ती उद्देश्य से रेलवे ने तत्काल आरक्षण के अपने पुराने नियम में इस तरह का संशोधन किया है जो 15 जुलाई से प्रभावी हो रहा है।

*पहले 30 मिनट तक तत्काल टिकट बुक नही कर सकेंगे अधिकृत एजेंट*

इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विकास खेड़ा का कहना है कि तत्काल टिकटों की बुकिंग को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए भारतीय रेलवे के अधिकृत एजेंटों को एसी व गैर एसी श्रेणियों के लिए तत्काल बुकिंग खुलने के पहले दिन पहले 30 मिनट के दौरान तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नही दी जाएगी।

*रेलवे ने किया एजेंटों के लिए तत्काल टिकटों की बुकिंग का समय निर्धारित*

अर्थात, ऐसे अधिकृत एजेंटों को तत्काल टिकट खुलने के पहले दिन वातानुकूलित श्रेणियों के लिए सुबह 10 से 10.30 बजे तक तथा गैर वातानुकूलित श्रेणियों के लिए सुबह 11 से 11.30 बजे तक तत्काल टिकट बुक कराने की अनुमति नही होगी।

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