अबतक इंडिया न्यूज 1 फरवरी बजट । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में दी बड़ी खुशखबरी! विदेश यात्रा और पढ़ाई पर टैक्स में राहत दी है. इसके साथ ही सरल इनकम टैक्स फॉर्म्स जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे.
शराब-बीड़ी होगी सस्ती, बजट में सरकार ने किया ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है. शराब और बीड़ी सस्ता होने की घोषणा हुई है. इसके अलावा जूते भी सस्ते होंगे. कपड़ा निर्यात करना भी सस्ता होगा. बैटरी भी सस्ती होने का ऐलान हुआ है.
छोटे विदेशी संपत्ति न बताने पर इम्यूनिटी
सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि जिन व्यक्तियों ने ₹20 लाख से कम मूल्य की गैर-स्थायी (non-immovable) विदेशी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया है, उन्हें प्रोसिक्यूशन से सुरक्षा (immunity) दी जाएगी. यह छूट 1 अक्टूबर 2024 से पीछे की तारीख से लागू होगी, जिससे छोटे मूल्य की विदेशी संपत्ति रखने वालों के लिए अनुपालन आसान हो जाएगा.
IT सेक्टर को बड़ा बढ़ावा
भारत को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT-enabled सर्विसेज, KPO और कॉन्ट्रैक्ट R&D सर्विसेज में वैश्विक नेतृत्व के रूप में मान्यता मिली है. अब इन सभी को एक ही कैटेगरी Information Technology Services में शामिल किया जाएगा.
सभी IT सर्विसेज के लिए सामान्य Safe Harbour मार्जिन 15.5% लागू होगा.
Safe Harbour का लाभ लेने की थ्रेशहोल्ड सीमा ₹300 करोड़ से बढ़ाकर ₹2,000 करोड़ की गई है.
IT सर्विसेज के लिए Safe Harbour approvals ऑटोमेटेड, रूल-ड्रिवन सिस्टम के जरिए प्रोसेस होंगे, टैक्स ऑफिसर्स द्वारा जांच की जरूरत नहीं होगी.
आय की गलत जानकारी देने पर सख्त जुर्माना
आय की गलत जानकारी देने वालों पर सरकार सख्ती बरतने जा रही है. बजट से जुड़ी जानकारी में बताया गया है कि अगर कोई करदाता अपनी आय को गलत तरीके से दिखाता है या छुपाता है, तो उस पर टैक्स की रकम के बराबर यानी 100 फीसदी तक का पेनल्टी लगाई जाएगी. मनीकंट्रोल की PF एडिटर टीना जैन कौशल के मुताबिक, यह कदम टैक्स अनुपालन को मजबूत करने और जानबूझकर गलत रिपोर्टिंग करने वालों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है. सरकार का मकसद है कि टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़े और ईमानदार टैक्सपेयर्स का भरोसा बना रहे.
NRI के लिए प्रॉपर्टी सेल पर TDS प्रक्रिया आसान
सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि NRI द्वारा बेची गई अचल संपत्ति पर TDS अब रेजिडेंट खरीदार द्वारा उनके PAN आधारित challan के जरिए काटा और जमा किया जाएगा. इससे TAN (टैम्परेरी अकाउंटिंग नंबर) की जरूरत खत्म हो जाएगी और compliances सरल हो जाएंगी.
यात्रियों के लिए बजट में राहत
विदेश यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि विदेशी टूर पैकेज पर टैक्स (TCS) को 5%-20% से घटाकर 2% कर दिया गया है, और अब कोई न्यूनतम राशि की शर्त नहीं होगी. इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा बुक करते समय लोगों को अब पहले से कम टैक्स देना होगा. वित्त मंत्री ने बताया कि यह कदम आम नागरिकों के लिए जीवन आसान बनाने और यात्रा की योजना बनाने पर नकदी दबाव कम करने के लिए उठाया गया है.
सरकार का FY27 में बॉन्ड से 11.7 लाख करोड़ रुपए उधार लेने का फैसला
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार FY27 में अपने वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए डेटेड सिक्योरिटीज़ से 11.7 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी.
नया इनकम टैक्स कानून अप्रैल 2026 से लागू
FM निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि Income Tax Act, 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. इसके तहत नियम और टैक्स रिटर्न फॉर्म्स जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे.
विदेशी संपत्ति खुलासे और टैक्स सुधारों पर ऐलान
Union Budget 2026: वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर्स के लिए 6 महीने का विदेशी संपत्ति खुलासा (Foreign Asset Disclosure) स्कीम पेश किया. इसके अलावा, ITR-1 और ITR-2 फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई जारी रहेगी. स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर लागू TCS को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया.
विदेश यात्रा और पढ़ाई पर टैक्स में राहत
बजट में आम लोगों को सीधी राहत देने वाले दो अहम फैसले किए गए हैं. सरकार ने ओवरसीज टूर पैकेज पर लगने वाले TCS की दर को घटाकर 5 से 20 फीसदी के दायरे से सीधे 2 फीसदी कर दिया है. इससे विदेश घूमने या ट्रैवल पैकेज लेने वालों पर टैक्स का बोझ कम होगा और उनकी जेब पर कम असर पड़ेगा. इसके साथ ही LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत शिक्षा के उद्देश्य से भेजे जाने वाले पैसों पर लगने वाले TDS को भी कम कर दिया गया है. इस फैसले से विदेश में पढ़ाई कर रहे या पढ़ाई की योजना बना रहे छात्रों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी.
सरल इनकम टैक्स फॉर्म्स जल्द अधिसूचित किए जाएंगे.
वित्त मंत्री ने Income Tax Act 1961 का व्यापक पुनरावलोकन करने की घोषणा की. इस प्रक्रिया को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया और Income Tax Act 2025 अप्रैल 2026 से लागू होगा. इसके साथ ही सरल इनकम टैक्स फॉर्म्स जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे.








