अबतक इंडिया न्यूज देशनोक 13 सितंबर । नगरपालिका मण्डल देशनोक में उच्चाधिकारियों के आदेशों की निरंतर अवहेलना करने और राजकीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने पर कड़ा रुख अपनाया गया है। नगरपालिका प्रशासन ने सुरेन्द्र सिंह टींडल को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया है।
पालिका अधिशाषी अधिकारी रविन्द्र सिंह से मिली जानकारी के अनुसार, सुरेन्द्र सिंह को माह नवम्बर 2025 से 30 जून 2026 तक की अवधि से संबंधित प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत निष्पादित समस्त कार्य पत्रावलियों, भुगतान नोटशीट व स्वीकृति पत्रों को कनिष्ठ अभियंता को सुपुर्द करने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही उन्हें गठित जांच कमेटी के समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित प्रत्युत्तर व स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु 16 सितम्बर 2026 तक का अंतिम अवसर प्रदान किया गया था।अंतिम तिथि बीत जाने के बाद भी कार्मिक द्वारा न तो PMAY से जुड़ी पत्रावलियां सौंपी गईं और न ही जांच समिति के समक्ष उपस्थित होकर कोई स्पष्टीकरण दिया गया। इसे उच्चाधिकारियों के वैध आदेशों की अवहेलना और कार्य में गंभीर लापरवाही मानते हुए प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया।
राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत कार्रवाई करते हुए सक्षम स्वीकृति के बाद निलंबन का यह आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में नगरपालिका देशनोक के अध्यक्ष तथा अधिशाषी अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश (क्रमांक नपादे/2026–27/2959, दिनांक 23/09/2026) जारी किया गया।निलंबन काल के दौरान सुरेन्द्र सिंह का मुख्यालय उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर का कार्यालय रहेगा। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) देय होगा।












