अबतक इंडिया न्यूज देशनोक 1 सितंबर । देशनोक नगरपालिका सदस्य पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की समीक्षा के दौरान रिटर्निंग अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (बीकानेर) महिमा कसाना (IAS) ने 1 सितंबर 2026 को दो अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए हैं।
बीकानेर के देशनोक से बड़ी खबर,
देशनोक पालिका चुनाव की बड़ी खबर,
वार्ड नं 12 से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी का पर्चा ख़ारिज,
गोविन्द सिंह उर्फ़ घेवर दान का पर्चा ख़ारिज,
वार्ड 19 से निर्दलीय सांवर दान का भी पर्चा ख़ारिज,
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 धारा 24(3) के तहत पर्चा ख़ारिज,
RO महिमा कसाना ने जारी किया आदेश
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 24(iii) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ सक्षम न्यायालय द्वारा 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध में आरोप (चार्ज) तय हो चुके हों, तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होता है।
निरस्त किए गए नामांकनों का विवरण:
- सांवरदान (वार्ड संख्या 19): इनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 325 (अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान) सहित अन्य धाराओं में न्यायालय द्वारा आरोप तय किए जा चुके हैं।
- गोविन्द सिंह (वार्ड संख्या 12): इनके विरुद्ध आईपीसी की गंभीर धाराओं 307 (हत्या का प्रयास – 10 वर्ष से आजीवन कारावास) तथा 325/34 में आरोप विरचित हो चुके हैं।
दोनों ही अभ्यर्थी 5 वर्ष से अधिक सजा वाले आपराधिक मामलों में चार्जशीटेड होने के कारण नियमानुसार चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य पाए गए, जिसके चलते उनके नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए।











