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सावधान ! अनधिकृत स्थान से पार रेल पटरी पार करना दंडनीय अपराध

अबतक इंडिया न्यूज 16 दिसंबर जोधपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों एवं आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रेल पटरी को अनधिकृत स्थानों से पार करने के खतरों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के निर्देशानुसार मंगलवार को समदड़ी-मुनाबाव रेलखंड पर खेड़ टेंपल स्टेशन व आसपास के क्षेत्रों में पीडब्ल्यूआई गौरव चौधरी के नेतृत्व में रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से यह जागरूकता अभियान संचालित किया गया।

अभियान के दौरान यात्रियों एवं आसपास के निवासियों को समझाया गया कि रेलवे ट्रैक को अनधिकृत स्थान से पार करना न केवल कानूनन अपराध है,बल्कि यह स्वयं के साथ-साथ अन्य यात्रियों के लिए भी गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। इस दौरान लोगों में पटरी पार नही करने की अपील से जुड़े पैंफलेट भी बांटे गए।

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 147 के अंतर्गत रेल पटरी पर अनधिकृत रूप से चलने अथवा पार करने पर दंड का प्रावधान है। रेलवे प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे केवल निर्धारित फाटक, फुट ओवर ब्रिज एवं सब-वे का ही उपयोग करें तथा सुरक्षित एवं निर्बाध रेल परिचालन में सहयोग प्रदान करें।

इसके अलावा यात्रियों व ग्रामीणों से रेल लाइन के आसपास मोबाइल फोन ईयर फोन प्रयोग में नही लेने और रील/सेल्फी नहीं बनाने की अपील की गई है क्योंकि ऐसा करना घातक हो सकता है।

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