अबतक इंडिया न्यूज 24 जून । राजस्थान में स्कूल लेक्चरर एंड कोच प्रतियोगी परीक्षा-2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने परीक्षा की तारीखों को यूजीसी-नेट जून 2025 परीक्षा से टकराव के आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को तय कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा आयोजित करने की अनुमति मिल गई है.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की बेंच के समक्ष हुई. 17 याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अलख आलोक श्रीवास्तव ने याचिका दायर की थी. याचिका में मांग की गई थी कि यूजीसी-नेट (25 से 29 जून 2025) से तारीख टकराव के चलते आरपीएससी परीक्षा को पुनर्निर्धारित किया जाए.
‘अब कोई भी टकराव शेष नहीं’
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा, भारत सरकार की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक डेव और राज्य की अतिरिक्त महाधिवक्ता संस्कृति पाठक ने पक्ष रखा. सरकार ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा के जिन तीन विषयों की तारीखें यूजीसी नेट से टकरा रही थीं, उन्हें पहले ही 23 जून को जारी प्रेस नोट में संशोधित किया जा चुका है. अब कोई भी टकराव शेष नहीं है.
‘आगामी 35 परीक्षाओं में होगी देरी’
सरकार ने यह भी बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से 2,200 से अधिक रिक्त पदों को भरा जाना है. परीक्षा 21 शहरों में 904 केंद्रों पर आयोजित हो रही है, जिसमें 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं. किसी भी प्रकार का व्यवधान न केवल इस परीक्षा को प्रभावित करेगा, बल्कि आरपीएससी की अन्य 35 आगामी परीक्षाओं को भी विलंबित करेगा. जबकि यूजीसी नेट साल में दो बार होता है और इच्छुक अभ्यर्थी दिसंबर 2025 में उसमें शामिल हो सकते हैं.
तय समय पर आयोजित होगी परीक्षा
राज्य सरकार के रुख और उठाए गए कदमों से संतुष्ट होकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और परीक्षा कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दे दी. कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए याचिका का निस्तारण किया कि याचिकाकर्ताओं की सभी शिकायतें अब समाप्त हो चुकी हैं. यह फैसला राज्य के लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है और इससे स्पष्ट हो गया है कि आरपीएससी परीक्षा तय समय पर ही आयोजित की जाएगी.