अबतक इंडिया न्यूज बीकानेर 28 अक्टूबर । बीकानेर विकास प्राधिकरण ने शहर में सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित विकास सुनिश्चित करने के लिए निर्माण संबंधी नियमों की पालना पर जोर दिया है। प्राधिकरण ने आमजन को जागरूक करते हुए स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक मार्गों, नालियों और पार्कों पर अतिक्रमण, बिना स्वीकृति निर्माण तथा भवन निर्माण के निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
प्राधिकरण की आयुक्त श्रीमती स्नेहल धायगुड़े नाना ने बताया कि शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए नागरिकों को निर्माण संबंधी नियमों की जानकारी होना और उनकी पालना करना आवश्यक है। सार्वजनिक मार्गों, नालियों एवं पार्कों पर अतिक्रमण करना प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में अतिक्रमण हटाने सहित नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। अतिक्रमण के लिए दो वर्ष तक के कारावास एवं 20 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी बताया गया है।
निर्माण से पहले लेनी होगी स्वीकृति
आयुक्त ने बताया कि भूखंड पर निर्माण कार्य शुरू करने से पहले नियमानुसार स्वीकृति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति भूखंड की प्लॉटिंग करने, व्यावसायिक उपयोग के लिए भू-उपयोग में परिवर्तन करने और अन्य अनधिकृत निर्माण से बचना चाहिए। नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित गतिविधियों या निर्माण को नियमानुसार ध्वस्त अथवा सीज किया जा सकता है।
सेटबैक और ऊंचाई के नियमों की पालना जरूरी
भवन निर्माण के दौरान भूखंड के आगे, पीछे और दोनों तरफ नियमानुसार निर्धारित स्थान छोड़ना आवश्यक है। भवन एवं सड़क सीमा के बीच निर्धारित दूरी बनाए रखना भी जरूरी है। सेटबैक नियमों का उल्लंघन करने पर संपत्ति सीज करने तथा अनधिकृत निर्माण हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि भवन की ऊंचाई स्वीकृत निर्माण मानचित्र के अनुरूप होनी चाहिए। अतिरिक्त निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति लेना और अग्नि सुरक्षा सहित भवन निर्माण से जुड़े सभी निर्धारित मानकों की पालना करना भी अनिवार्य है।
नियमों की पालना की अपील
आयुक्त ने आमजन से निर्माण संबंधी नियमों का पालन करने और शहर के विकास में जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि नागरिकों की जागरूकता और सहयोग से बीकानेर को स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है।













