June 26, 2025 2:09 am

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राजस्थान में बजरी के सबसे बड़े कारोबारी पर एक्शन, खान विभाग ने 49 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया

अबतक इंडिया न्यूज 25 जून । राजस्थान में बजरी के सबसे बड़े कारोबारी रहे मेघराज सिंह शेखावत पर खान विभाग ने 49 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है. नागौर के रियांबड़ी और डेगाना में स्थित लूणी नदी की बजरी लीज में अवैध खनन और ई-रवन्नों का दुरुपयोग पाया गया है. जुर्माने की वसूली मेघराज सिंह की सम्पत्तियों की कुर्की कर की जाएगी.

बजरी कारोबारी मेघराज सिंह शेखावत, जो बजरी खनन और परिवहन के मामले में राजस्थान के सबसे बड़े कारोबारी माने जाते हैं. उनकी एक लीज पर खान विभाग ने 49.08 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. मेघराज सिंह शेखावत की यह लीज नागौर जिले के गोटन स्थित सहायक खनि अभियंता कार्यालय के अधीन आती है.

नागौर के डेगाना और रियांबड़ी तहसील क्षेत्र में स्थित बजरी लीज संख्या 03/2013 को लेकर आरोप है कि यहां पर बड़े स्तर पर निर्धारित मानकों से अधिक मात्रा में बजरी का अवैध खनन किया गया है. यह बजरी लीज मेघराज सिंह शेखावत के नाम से है और अगस्त 2023 तक बजरी लीज संचालित हो रही थी.

बजरी लीज में अवैध खनन के अलावा ई-रवन्नों के दुरुपयोग की बात भी सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक यहां ट्रक में भरी जाने वाली बजरी के रवन्ने कम मात्रा के काटे जाते थे, जबकि ट्रकों में बजरी डेढ़ से दो गुना तक अधिक भरी जाती थी. वहीं बजरी लीज के क्षेत्र में अवैध खनन और बजरी का अवैध परिवहन भी पाया गया है. इस आधार पर बजरी लीज होल्डर पर जुर्माना लगाया गया है.

रियांबड़ी और डेगाना की इस बजरी लीज को लेकर पूर्व में भी कई बार विवाद हो चुके हैं. 12 जून 2023 को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों और स्थानीय नेताओं ने लीज स्थल का प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया था. उस दौरान बजरी लीज में 38 फीट गहराई तक बजरी का खनन करना पाया गया था.

तब यहां निरीक्षण टीम को निर्धारित मानकों से अधकि गहराई में खनन किए जाने, अधिक संख्या में ट्रांजिट पॉइंट और चैक पोस्ट बनाए जाने की बात सामने आई थी. उस समय बजरी लीज धारक के खिलाफ पुलिस में मुकदमे भी दर्ज हुए थे. तब कमेटी ने बजरी लीज को लेकर कार्यवाही की अनुशंसा भी की थी.

हालांकि इसके बावजूद बजरी लीज से बजरी निकाली जाती रही. अब जुर्माने की वसूली के लिए खान विभाग ने लैंड रिवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है. लीजधारक मेघराज सिंह शेखावत को कोर्ट से स्टे न मिल सके, इसके लिए खान विभाग ने इस बार पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है.

विभाग ने हाईकोर्ट में कैविएट दायर कर दी है, जिससे कि स्टे देने से पहले सरकार का पक्ष भी सुना जा सके. आपको बता दें कि शाहपुरा, भीलवाड़ा की एक लीज पर 294 करोड़ रुपए जुर्माने में कैविएट दायर नहीं करने के चलते ही लीजधारक को स्टे मिल गया था.

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