अबतक इंडिया न्यूज बीकानेर, 22 अक्टूबर। उपभोक्ताओं और वाहन चालकों के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जिले में दो दिवसीय विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। विधिक माप विज्ञान अधिकारी दीपक पूनिया के नेतृत्व में गठित जांच दल ने एनएचएआई और राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण से जुड़े टोल प्लाजा के धर्मकांटों (वेब्रिज) का औचक निरीक्षण किया।

श्रीगंगानगर-बीकानेर राजमार्ग प्राइवेट लिमिटेड पर कार्रवाई
अभियान के दौरान छतरगढ़ रोड स्थित श्रीगंगानगर-बीकानेर राजमार्ग प्राइवेट लिमिटेड के धर्मकांटे बिना सत्यापन के संचालित पाए गए। वजन मापन में अनियमितताओं और नियमों की अनदेखी पर विभाग ने कुल 56,000 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही, मौके पर ही डिस्प्ले बोर्ड और धर्मकांटों को सीज कर दिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि टोल प्लाजा पर स्थापित इन-मोशन धर्मकांटों का सत्यापन न होने से वजन में गड़बड़ी और ओवरलोडिंग के नाम पर वाहन चालकों से अनुचित वसूली की आशंका बनी रहती है। प्रबंधन को नियमानुसार जल्द से जल्द इनका सत्यापन करवाने के लिए पाबंद किया गया है।
अन्य टोल प्लाजा पर मिली राहत
जांच दल ने खारा टोल प्लाजा और बडेरा टोल प्लाजा का भी निरीक्षण किया। राहत की बात यह रही कि यहां सभी धर्मकांटे विधिवत सत्यापित पाए गए और किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने नहीं आई।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
विधिक माप विज्ञान अधिकारी दीपक पूनिया ने स्पष्ट किया कि आमजन और वाहन चालकों के अधिकारों की रक्षा व वजन मापन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आगामी दिनों में जिले के सभी टोल प्लाजा और निजी धर्मकांटों की औचक जांच निरंतर जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।












