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SI exam 2025: SI भर्ती परीक्षा पर फंसा पेच,आरपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया प्रार्थना पत्र

अबतक इंडिया न्यूज 3 अप्रैल । एसआई भर्ती परीक्षा -2025 में एक बार फिर पेंच फंस गया है. अब आरपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया है. आरपीएससी ने कहा है कि इतने अभ्यर्थियों के फार्म भरवा कर परीक्षा करवाना संभव नहीं है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सी-भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों को आयु में छूट देकर 2025 की भर्ती परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए थे. वे अभ्यर्थी जो आयु सीमा की वजह से भर्ती परीक्षा में फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन्हें यह छूट दी गई है. हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया था कि इन अभ्यर्थियों के परिणाम जारी नहीं किए जाएंगे. आगे की प्रक्रिया हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार होगी.

2.25 लाख अभ्यर्थियों के फॉर्म भरवाना संभव नहीं 

इसके बाद आरपीएससी ने कोर्ट से आग्रह किया है कि परीक्षा के इस स्टेज पर करीब सवा दो लाख अभ्यर्थियों के फॉर्म भरवाना संभव नहीं है. कोर्ट ने हमें सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया है. आरपीएससी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि कोर्ट ऑर्डर को मॉडिफाई करके उसे याचिकाकर्ताओं तक सीमित करें.

 दो दिन बाद  है परीक्षा

आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता राजेश सिंह चौहान ने यह प्रार्थना पत्र दायर किया हैं. आयोग ने प्रार्थना पत्र में कहा है, “उन्हें इस पूरे मामले में नोटिस जारी नहीं किए गए. पक्ष सुने बिना ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया. दो दिन बाद 5 और 6 अप्रेल को लिखित परीक्षा प्रस्तावित हैं. परीक्षा के लिए करीब 7.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं.”

छुट्टी के दिन भी होगी सुनवाई 

परीक्षा केन्द्रों पर सभी तैयारी हो चुकी हैं. इस स्टेज पर 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों से फॉर्म भरवाकर एडमिट कार्ड जारी करना और उन्हें परीक्षा में बैठाना संभव नहीं हैं. गौरतलब है कि आज कोर्ट में अवकाश है. लेकिन परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को आयोजित होनी है, इसलिए आज छुट्टी के दिन जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बैंच मामले की सुनवाई करेगी. जानकारी के मुताबिक, दोपहर दो बजे मामले की सुनवाई तय की गई हैं.

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