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रेलवे ने इमरजेंसी कोटा नियमों में किया बड़ा बदलाव: अब तय समय से पहले करनी होगी रिक्वेस्ट, जानें नया सिस्टम

अबतक इंडिया न्यूज 23 जुलाई । भारतीय रेलवे ने इमरजेंसी कोटा (Emergency Quota) से टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए नियमों में अहम बदलाव किया है। अब इस कोटे के तहत सीट मांगने के लिए यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान से एक दिन पहले ही आवेदन करना होगा। नई गाइडलाइंस के अनुसार, तय समय के बाद भेजी गई रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

रेलवे ने क्या कहा?

रेल मंत्रालय की ओर से मंगलवार को एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें इमरजेंसी कोटा से जुड़ी नई गाइडलाइंस दी गई हैं। इसके अनुसार, जो ट्रेनें रात 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच रवाना होंगी, उनके लिए इमरजेंसी कोटा की रिक्वेस्ट यात्रा से एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक EQ सेल में पहुंच जानी चाहिए। वहीं, दोपहर 2:01 बजे से रात 11:59 बजे के बीच चलने वाली ट्रेनों के लिए रिक्वेस्ट शाम 4 बजे तक भेजनी होगी।

क्यों लिया गया ये फैसला?

रेलवे ने हाल ही में रिजर्वेशन चार्ट 8 घंटे पहले तैयार करने का फैसला लिया था, जिसे पहले 4 घंटे पहले तैयार किया जाता था। इसी निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए EQ रिक्वेस्ट की टाइमिंग भी बदली गई है। यह कदम ट्रेनों की समय पर रवाना होने और यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए उठाया गया है।

छुट्टियों और रविवार के लिए क्या नियम हैं?

संडे और सरकारी छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इन दिनों या इसके अगले दिन चलने वाली ट्रेनों के लिए इमरजेंसी कोटा की रिक्वेस्ट आखिरी कार्यदिवस के ऑफिस टाइम में ही दी जानी चाहिए। इससे संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि रिक्वेस्ट समय पर भेजी जाए ताकि चार्ट तैयार करने में कोई देरी न हो।

VIP और सरकारी विभागों की बढ़ती डिमांड

रेलवे बोर्ड के EQ सेल को रोजाना बड़ी संख्या में VIPs, रेलवे अधिकारियों और सरकारी विभागों से रिक्वेस्ट मिलती हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सभी कोटे का आवंटन सावधानीपूर्वक और नियमों के अनुरूप किया जाएगा। साथ ही फॉरवर्डिंग अथॉरिटी से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जिस व्यक्ति की रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, वह वास्तव में पात्र हो और सभी दिशानिर्देशों का पालन हो रहा हो।

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