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रेल दावा अधिकरण: लोक अदालत में 16 मामलों का निस्तारण, 1.19 करोड़ मुआवजा स्वीकृत

अबतक इंडिया न्यूज 15 मार्च जोधपुर। राजस्थान में रेल दुर्घटनाओं से जुड़े क्लेम मामलों में प्रभावित परिवारों को राहत देते हुए रेल दावा अधिकरण ने ब्याज सहित करीब 1.19 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि स्वीकृत की है। इससे पीड़ित परिवारों को शीघ्र आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

रेल दावा अधिकरण,जयपुर पीठ में शनिवार को आयोजित लोक अदालत में कुल 17 मामलों को सूचीबद्ध किया गया,जिनमें से 16 मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। इन मामलों में मृत्यु और घायल दोनों प्रकार के दावों पर 1 करोड़ 19 लाख 40 हजार रुपए की राशि छह प्रतिशत ब्याज सहित स्वीकृत की गई।

लोक अदालत में सदस्य (तकनीकी) जी.एस. हीरा,सदस्य (न्यायिक) राजीव जैन,प्रेजेंटिंग ऑफिसर महेश चंद जेवलिया,अतिरिक्त रजिस्ट्रार तथा अधिकरण के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

अधिकारियों के समन्वित प्रयासों से लोक अदालत की कार्यवाही सुचारु,पारदर्शी और वादकारी-हितैषी रही। वादकारी ऑनलाइन व प्रत्यक्ष दोनों माध्यमों से शामिल हुए।

,कार्यवाही त्वरित और निष्पक्ष राहत के उद्देश्य से संचालित, न्यायिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता
रेल दावा अधिकरण,जयपुर पीठ रेल दुर्घटनाओं और अन्य अप्रिय घटनाओं से प्रभावित लोगों को शीघ्र एवं प्रभावी राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोक अदालत का सफल आयोजन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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