अबतक इंडिया न्यूज देशनोक 10 फरवरी । देशनोक के प्रमुख मार्ग पर स्थित असुरक्षित घोषित दो भवनों को तत्काल ध्वस्त करने का देशनोक नगरपालिका प्रशासन ने नोटिस जारी कर तीन दिन का अल्टीमेटम दिया हैं।जारी नोटिस में पूर्व में दिए गए नोटिस का भी हवाला दिया गया हैं। इसे लेकर देशनोक में लॉबिंग की राजनीति कई दिनों से जारी हैं।गौरतलब है कि यह श्री करणी मंडल औषधालय धर्मार्थ संस्था से जुड़ा मामला हैं।संस्था की दुकानों से होने वाली आय से संस्था द्वारा संचालित औषधालय में आमजन सहित गरीब व आर्थिक स्तर पर कमजोर लोगो को आयुर्वेदिक उपचार व औषधियां उपलब्ध करवाई जाती हैं।

देशनोक पालिका प्रशासन द्वारा जारी नोटिस में श्री करणी मंडल औषधालय भवन व किरायेदार शर्मा मेडिकल स्टोर भवन को अति जर्जर व असुरक्षित भवन घोषित कर संचालन पर रोक लगाई गई हैं।रोक के बावजूद शर्मा मेडिकल स्टोर का संचालन निरंतर जारी हैं। 9 फरवरी को जारी नोटिस में तीन दिन अति जर्जर असुरक्षित भवन को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया हैं।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 243 के अंतर्गत आमजन की सुरक्षा के हित में जारी नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई हैं कि नोटिस प्राप्ति से तीन दिन के समय अवधि में अगर असुरक्षित घोषित भवनों को ध्वस्त नही किया गया तो पालिका प्रशासन द्वारा बिना किसी अतिरिक्त सूचना के बलपूर्वक आवश्यक कार्यवाही को अंजाम दिया जायेगा। इस पूरी कार्यवाही की समस्त जिम्मेदारी सम्बंधित पक्षों की होगी।









