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स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक पर गंभीर आरोप, रिटायर्ड टेक्निकल असिस्टेंट की 12 वर्षो से 23 माह की पेंशन भुगतान लंबित

अबतक इंडिया न्यूज देशनोक 17 नवंबर । स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के रिटायर्ड कर्मचारी के पेंशन भुगतान को लेकर एक बेहद गंभीर प्रकरण सामने आया हैं। 30 वर्ष पूर्व टेक्निकल असिस्टेंट पद से सेवा निवृत्त स्व.मोहन दान की जीवित काल की 23 माह की पेंशन राशि का अब तक भुगतान नहीं किया गया हैं।जो पेंशन राशि स्व.मोहन दान को जीवित काल में मिलनी चाहिए थी वो उनके निधन के दस वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं मिल पाई।देशनोक निवासी स्व.  मोहन दान के पुत्र ने विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
क्या है प्रकरण
स्व. मोहन दान जो की स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे। 30 सितंबर 1995 को मोहन दान  रिटायरमेंट हुआ था  । इनका निधन 23 अक्टूबर 2015 में हो गया था। इसके बाद इनके जीवन काल की बकाया आखिरी 23 माह की  पेंशन नहीं मिली है ।जबकि उनकी मृत्यु को 10 साल से ज्यादा समय हो चुका हैं।
वित्त नियंत्रक पर गंभीर आरोप
    स्व.मोहन दान के पुत्र सुरेंद्र सिंह ने अपने पिता की मृत्यु पूर्व आखिरी 23 माह की नियमिय बकाया पेंशन राशि की भुगतान को लेकर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के वित्त नियंत्रक से कईबार लिखित गुहार लगा चुके हैं।लेकिन अब तक कोई परिणाम नहीं निकला हैं। सुरेंद्र का आरोप है कि पहले तो पेंशन को एरियर बताकर कोर्ट का हवाला देकर बरगलाया गया।फिर बकाया पेंशन तो माना लेकिन भुगतान को लेकर नित-नए बहाने बनाए जा रहे हैं।सुरेंद्र ने वित्त नियंत्रक पर हठधर्मिता व नीति विरुद्ध परेशान करने का गंभीर आरोप लगाया हैं।स्व.मोहन दान के बाद जो लोग रिटायर हुए उन सभी कर्मियों को नियमित पेंशन भुगतान किया जा रहा है लेकिन केवल मोहन दान की पेंशन राशि का भुगतान रोकना विश्वविद्यालय की नीयत व नीति दोनों पर सवाल उठना व आरोप लगना लाजमी हैं।
स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का क्या है पक्ष
 राजस्थान सरकार की संपर्क पोर्टल पर देशनोक निवासी स्व.मोहन दान के पुत्र सुरेंद्र द्वारा की गई शिकायत का आधिकारिक जवाब देते हुए विश्वविद्यालय वित्त नियंत्रक ने लिखा है- ” पेंशनर्स को 22 माह की बकाया पेंशन के भुगतान के सम्बंध में अवमानना याचिका सं.634/2024 माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं।पेंशन प्रकरण से संबंधित दायर डी.बी. स्पेशल अपील सं.458/2016 राज्य सरकार बनाम पेंशनर्स कल्याण समिति व अन्य जारी आदेश दिनांक 29.05.2017 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मासिक पेंशन भुगतान हेतु ऋण 487.00 लाख से विश्वविद्यालय के पेंशनर्स को नियमित मासिक पेंशन का भुगतान किए जाने के आदेश हैं।बकाया एरियर का नहीं।माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार राज्य सरकार से 22 माह की बकाया पेंशन कि राशि प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा।”

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