अबतक इंडिया न्यूज दिल्ली 22 अगस्त । दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाकर उसे शेल्टर होम में स्थायी रूप से रखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि हम पिछले आदेश में कुछ संशोधन कर रहे हैं. जस्टिस विक्रम नाथ ने आदेश पढ़ते हुए कहा कि हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को पक्ष बनाया है ताकि राष्ट्रीय पॉलिसी पर बात हो सके.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि कुत्तों को वापस छोड़ने पर लगी रोक को हटा दिया है. कोर्ट ने कहा कि रेबीज और खतरनाक कुत्तों को न छोड़ा जाए. कोर्ट ने कहा है कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया था उसे वैक्सिनेट कर वापस छोड़ा जाए. इसके अलावा बीमार और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा. कोर्ट ने कहा कि कहीं भी कुत्तों को खाना न दें इसके लिए हर इलाके में एक तय जगह बने.
टीकाकरण और नसबंदी को लेकर कही ये बात
यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बारे में एक अहम है. अदालत ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर से पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद उन्हीं इलाकों में छोड़ दिया जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था. तीन न्यायाधीशो की पीठ ने साथ ही कहा है कि आक्रामक या रेबीज से संक्रमित कुत्तों का टीकाकरण किया जाए. सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश में लागू होगा. अदालत ने साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगा दी है.
सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध
कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सार्वजनिक स्थानों, जैसे सड़कों और पार्कों में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस प्रतिबंध का उद्देश्य सड़कों पर कुत्तों के जमावड़े को रोकना और संभावित हादसों को टालना है.
MCD बनाएगी फीडिंग जोन और हेल्पलाइन नंबर
इस समस्या का एक व्यवहारिक समाधान पेश करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक नगरपालिका वार्ड में आवारा कुत्तों के लिए ‘फीडिंग एरिया’ यानी भोजन क्षेत्र बनाएं. इन निर्धारित स्थानों पर ही पशु प्रेमी कुत्तों को भोजन करा सकेंगे. इसके साथ ही, MCD को इस आदेश के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी स्थापित करने का निर्देश दिया गया है.
#WATCH | Delhi | SC rules stray dogs in Delhi-NCR not to be rounded up permanently, animal rights activist & BJP leader Maneka Gandhi says,” I am very happy with this scientific judgement. Relocation and fear are the only reasons for dogs biting. There is no question of releasing… pic.twitter.com/lfsS7t15v1
— ANI (@ANI) August 22, 2025
मामले से जुड़े कुछ बड़े सवाल और उनके जवाब
सवाल : क्या अब दिल्ली-NCR में सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है?
जवाब : हां, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है. इसके लिए MCD द्वारा निर्धारित फीडिंग एरिया बनाए जाएंगे.
सवाल : सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला क्या पूरे भारत पर लागू होगा?
जवाब : हां, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं है, बल्कि ‘पैन इंडिया’ यानी पूरे देश पर लागू होगा.
सवाल : क्या नसबंदी के बाद आवारा कुत्तों को उनके इलाके में छोड़ा जाएगा?
जवाब : हां, नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उसी इलाके में छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था. हालांकि, यह उन कुत्तों पर लागू नहीं होगा जिनमें रेबीज या आक्रामकता के लक्षण हों.
सवाल : अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो क्या होगा?
जवाब : सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
सवाल : क्या पशु प्रेमी अब कुत्तों को गोद ले सकते हैं?
जवाब : हां, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पशु प्रेमी कुत्तों को गोद लेने के लिए MCD के समक्ष आवेदन कर सकते हैं.
NGO और पशु प्रेमियों के लिए भी निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शामिल NGO और पशु प्रेमियों के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक NGO/ दो लाख व पशु प्रेमी ( व्यक्ति )को 25,000 रुपये का भुगतान करना होगा. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह राशि किस उद्देश्य के लिए है. इसके अलावा, पशु प्रेमी कुत्तों को गोद लेने के लिए MCD के समक्ष आवेदन कर सकते हैं.
सरकारी कर्मचारियों को काम से रोकने पर होगी कार्रवाई
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति आवारा कुत्तों से संबंधित सरकारी कार्यों में किसी लोक सेवक को बाधा पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. यह निर्देश सरकारी कर्मचारियों को बिना किसी बाधा के अपना काम करने में मदद करेगा, विशेषकर कुत्तों को पकड़ने और उनका टीकाकरण करने के दौरान.