अबतक इंडिया न्यूज 16 जुलाई । बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) पर विपक्ष सवाल उठा रहा. ये तक कहा जा रहा कि लोगों से नागरिकता का सबूत मांगा जा रहा. लोग आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड दिखा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इसे नागरिकता का प्रमाण मानने के लिए तैयार नहीं है. तो फिर नागरिकता साबित होगी कैसे? नागरिकता साबित करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं? इन डॉक्यूमेंट को कहां से बनवा सकते हैं? कैसे बनवा सकते हैं? केंद्र सरकार ने इसके लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है. इसे पढ़ने के बाद आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि अगर आपके सामने नागरिकता साबित करने की स्थिति आ गई तो कौन से डॉक्यूमेंट आपको दिखाने हैं.
इनसे साबित होगी नागरिकता
सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, लेकिन ये भी आपके भारतीय होने का प्रमाण नहीं दे सकता. सरकार सिर्फ ‘जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट और ‘निवास प्रमाण पत्र’ यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट को भारतीय नागरिकता साबित करने वाला डॉक्यूमेंट मानती है.
बर्थ सर्टिफिकेट आपके भारत में जन्म लेने का आधिकारिक प्रमाण है. यह नगर निगम, ग्राम पंचायत या नगर पालिका की ओर से जारी किया जाता है. अब सवाल ये भी है कि अगर आपका जन्म 40-50 साल पहले हुए है, तब तो बर्थ सर्टिफिकेट जारी भी नहीं होता था, तब क्या होगा? इसके लिए आपको Non-Availability Certificate लेना होगा. इसे स्थानीय जन्म और मृत्यु पंजीकरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है. फिर नोटरी बनवाकर, स्कूल का डॉक्यूमेंट या वोटर आईडी लगाकर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं.
डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं
डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी यह साबित करता है कि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में रह रहा है. यह राज्य सरकारें जारी करती हैं. कम से कम तीन साल तक आपको उस राज्य में रहना होगा, तब इसे जारी किया जाता है. अगर आपके माता-पिता उसी राज्य के निवासी हैं तो आपके लिए इसे बनवाना और भी आसान है. आमतौर पर अगर आपके माता-पिता लंबे समय से रह रहे हैं, तो फैमिली रजिस्टर में पहले से आपका नाम दर्ज होगा. नहीं है तो फिर जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, बिजली/पानी का बिल, राशन कार्ड का इस्तेमाल कर इसे बनवा सकते हैं. मदद के लिए किसी वकील का साथ ले सकते हैं.
क्या करना चाहिए?
अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो तुरंत नगर निगम, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत से संपर्क कर इसे बनवा सकते हैं. खासतौर पर सरकारी नौकरी, पासपोर्ट या कानूनी मामलों में नागरिकता साबित करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है.