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उत्तराखंड सरकार को हाई कोर्ट का बड़ा झटका ,नहीं होंगे पंचायत चुनाव, पढ़ें पूरी खबर

अबतक इंडिया न्यूज 23 जून देहरादून । नैनीताल हाईकोर्ट से धामी सरकार को बड़ा झटका लगा है. सोमवार को आरक्षण विवाद पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है. आरक्षण पर नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है. साथ ही हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी भी की है कि आगे किसी भी तरह की चुनावी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. हाईकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई है. हाईकोर्ट में कांग्रेस की आशंकाओं पर मुहर लगी है. वहीं हाईकोर्ट के इस निर्देश पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है. पार्टी कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है. सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सरकार पंचायत चुनाव कराना चाहती है.
हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती
सूबे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित किए गए आरक्षण की रोटेशन प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए 23 जून की तारीख तय की थी. बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं. 

10 जुलाई को होना था मतदान
बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, जिसके तहत 10 जुलाई को मतदान किए जाने की तारीख तय की गई थी. एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी थी. उत्तराखंड के निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करते हुए बताया था कि मतदान 10 जुलाई को होगा और 19 जुलाई को मतगणना की जाएगी.
25 से शुरू होने वाले थे नामांकन
कुमार ने कहा था कि चुनाव के लिए नामांकन 25 जून से शुरू होंगे और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 28 जून होगी. नामांकन पत्रों की जांच 29 जून से एक जुलाई तक की जाएगी तथा तीन जुलाई को चुनाव चिह्न आवंटित किये जायेंगे. राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और जब तक चुनाव परिणाम घोषित नहीं कर दिए जाते, यह तब तक लागू रहेगी. बता दें कि उत्तराखंड के 12 जिलों में पंचायत चुनाव होने थे.

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